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बनभूलपुरा को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी, कई विभागों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक, देखें अपडेट

हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में 20 मार्च से 31 मार्च तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पुनर्वास शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा।

रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रभावित परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों से आवेदन आमंत्रित कर उन्हें भरवाया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं।

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उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम, न्यायिक अधिकारियों, रेलवे और प्रशासन की टीम मिलकर इन परिवारों तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी देगी, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक यह कार्य पूरा कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

शिविर रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ भी तैनात रहेगी।

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जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन फार्मों का घर-घर वितरण सुनिश्चित किया जाए और पात्रता की गहन जांच भी समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। साथ ही फार्म वितरण की सूचना पंजिका में दर्ज कर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि फार्म वितरण से पहले सोमवार को संबंधित टीमों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बैठक से पहले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी छह प्रस्तावित शिविर स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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