
उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इसकी अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया है कि यह कदम लोकहित में उठाया गया है, ताकि सरकारी कामकाज और जनता की सुविधाओं पर कोई असर न पड़े।
अधिसूचना UP Essential Services Maintenance Act, 1966 की धारा 3(1) के तहत प्रभावी रहेगी।
यानि आज से आने वाले 6 महीनों तक किसी भी विभाग में हड़ताल को प्रतिबंधित माना जाएगा।
सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कई विभागों द्वारा हड़ताल की चेतावनियों को देखते हुए यह निर्णय जरूरी था।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।











