
नैनीताल में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पांच आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित आरोपी निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
प्राप्त विवरण के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र के तपन दास पुत्र विनोद दास के खिलाफ आईपीसी के तीन और आयुध अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस एक्ट के चार मामले दर्ज हैं। वहीं रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई अभियोग पंजीकृत हैं।
इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के पांच-पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
पुलिस रिपोर्ट और अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सभी को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा और कानून का विश्वास मजबूत बना रहे।











