
हल्द्वानी। डीएम नैनीताल ने शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार पश्चिम एशिया संकट के चलते एलपीजी सप्लाई में आई दिक्कतों को देखते हुए नई एसओपी लागू की गई है।
इस नई व्यवस्था के तहत अब विवाह समारोहों के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर ही अनुमन्य होंगे।
डीएम ने बताया कि शादी समारोह के लिए सिलेंडर आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जांच और अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने के लिए जनपद नैनीताल में तहसील स्तर पर अधिकारियों को नामित किया गया है।
तहसीलवार नामित अधिकारी इस प्रकार हैं:
- नैनीताल: उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी
- हल्द्वानी: उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी
- रामनगर: उप जिलाधिकारी, पूर्ति निरीक्षक
- कालाढूंगी: उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी
- लालकुआं: उप जिलाधिकारी, पूर्ति निरीक्षक
- धारी: उप जिलाधिकारी, पूर्ति निरीक्षक
- खन्स्यू: उप जिलाधिकारी धारी, पूर्ति निरीक्षक ओखलकांडा
- श्रीकैंची धाम: उप जिलाधिकारी धारी, पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा
- बेतालघाट: उप जिलाधिकारी धारी, पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा
डीएम ने सभी नामित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदकों से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर उनकी पूरी जांच-पड़ताल करें और संतुष्ट होने के बाद ही अस्थायी गैस कनेक्शन के लिए संस्तुति दें। इसके बाद संबंधित गैस एजेंसी को सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।
प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।










