
हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।
वहीं लाइन नंबर 18 निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
इसी प्रकार लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के खिलाफ भी इसी प्रकार तीन आपराधिक मुकदमों की पुष्टि हुई है।
इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की नियमानुसार कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।











