
देहरादून। सरकारी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से लेने वालों पर अब जिला पूर्ति विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी उपभोक्ता अपात्र श्रेणी में आते हैं, वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड जमा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने बताया कि अब तक 3600 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य एवं अत्योदय योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 1.8 लाख रुपये, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यह सीमा 5 लाख रुपये तय है।
यदि किसी परिवार की आय इन सीमाओं से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में अपात्र कार्ड धारक अपने कार्ड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सौंपेंगे, वहीं शहरी क्षेत्रों के लोग अपने कार्ड डीएसओ कार्यालय में जमा करें।
विभाग ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे स्वयं सत्यापन कर लें ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे।











