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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: हाईकोर्ट शिफ्टिंग से लेकर इन मुद्दों पर लगी मोहर, देखें अपडेट….

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक हित, शिक्षा, खेल, पर्यटन, न्यायिक ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी।

सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान

कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। लाभार्थी गाय के साथ भैंस भी खरीद सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। पहले वर्ष में करीब 2128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला, ओवरटाइम का मिलेगा दोगुना भुगतान

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे।

एससी-एसटी छात्रावासों की व्यवस्था होगी बेहतर

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन, शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।

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हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 30 हेक्टेयर भूमि

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार लगभग 30 हेक्टेयर के आसपास भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे कुमाऊं के न्यायिक ढांचे के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

गौलापार में राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय को मिलेंगे 122 नियमित पद

उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ आउटसोर्स के माध्यम से तकनीकी एवं सहायक पदों की भी व्यवस्था होगी। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है।

हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे

कैबिनेट ने मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन किए जाने को मंजूरी दी है। एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार से धार्मिक पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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ईको टूरिज्म को बढ़ावा, समिति का होगा विस्तार

राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को समिति में शामिल किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत करने पर जोर रहेगा।

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए नई नियमावली

कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी है। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों, हड़ताल-तालाबंदी की प्रक्रिया और श्रमिकों के लिए री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

वन विकास निगम में स्केलर भर्ती अब लिखित परीक्षा से

उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन विनियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण का नया प्रोटोकॉल

ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों व ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है।

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जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी

केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे राज्य की कर व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा।

भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली-2004 में संशोधन किया जाएगा। इसमें कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाकर न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक अक्षमता संबंधी प्रावधान शामिल किया जाएगा।

बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय के लिए समिति में प्रतिनिधित्व

दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर इसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के फैसलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, श्रमिक हित, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पशुपालकों की आय को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी।

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