नैनीताल हाइकोर्ट: सरकार को पंचायत चुनाव कराने की मिली अनुमति,आरक्षण में नहीं होगा कोई भी बदलाव, देखें अपडेट….

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई।

सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत।

सरकार को चुनाव कराने की मिली अनुमति।

आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

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सरकार ने आरक्षण को लेकर जो रूपरेखा तैयार की थी उसी पर होगा चुनाव,आरक्षण में नहीं होगा कोई भी बदलाव।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया।

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सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का दिया समय।

नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई गई,पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढाया गया।

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