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उत्तराखण्ड (बड़ी खबर) नगर निगम सीमा क्षेत्र में निजी बाजार संचालन के लिए शासन ने बनाए नए नियम, देखें ये खास अपडेट

नगर निगम सीमा क्षेत्र में अब स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार, फूड कोर्ट अथवा चौपाटी संचालित करने के लिए नगर निगम से अनुमति अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा इस संबंध में उपविधि तैयार कर अधिसूचित कर दी गई है।


निजी भूमि पर निजी बाजार संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति नगर निगम के मार्केटिंग अनुभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निगम क्षेत्र में निजी बाजार खुलने से जहां रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वाले लघु व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से व्यवसाय करने का प्लेटफार्म मिलेगा, वहीं मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी।

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नगर निगम की अधिसूचित उपविधि के अनुसार निजी बाजार संचालक को प्रथम वर्ष में कुल स्थान का 25 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम के सिटी वेंडिंग कार्ड धारकों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक वेंडर को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

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निजी बाजार अथवा फूड प्लाजा संचालक को उपभोक्ताओं के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना होगा। पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि यातायात बाधित न हो।

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इसके अलावा निजी बाजार स्थल पर पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरा जैसी मूलभूत जनसुविधाएं स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।


नगर निगम की उपविधियों का उल्लंघन पाए जाने पर निजी बाजार का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

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