
नैनीताल/चंपावत: पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वर्ष 2025 में चंपावत के भैरवा चौराहा क्षेत्र में महेंद्र कुमार तड़ागी द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें दिनेश तड़ागी घायल हो गए थे। दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था।
मामले को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक के दोनों शस्त्र लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिए हैं।










