

बनबसा/लालकुआं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों में सबसे अहम निर्णय लालकुआं की लंबे समय से चली आ रही भूमि समस्या को लेकर रहा। सरकार ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है।
लालकुआं में भूमि अधिकार को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच कैबिनेट का यह फैसला स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की अवधि को भी एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
लालकुआं के भूमि विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत जनपद नैनीताल के नगर पंचायत लालकुआं क्षेत्र में संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
लंबे समय से भूमि अधिकार और मालिकाना हक को लेकर परेशान लोगों के लिए इसे सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। वहीं जौनसार-बावर में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की अवधि एक साल बढ़ाते हुए विस्तारित अवधि में वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर विनियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।
पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को 66.29 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को भी गति देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई है।
यह धनराशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार निर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्यों में खर्च की जाएगी। सरकार के इस फैसले को पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
संपत्ति खरीद-बिक्री में PAN सत्यापन होगा अनिवार्य
कैबिनेट ने संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े मामलों में भी अहम फैसला लिया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री में क्रेता, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए PAN के सत्यापन को अनिवार्य करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
राजकोषीय प्रबंधन पर भी बड़ा निर्णय
वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत और संचयी ऋण की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय करने संबंधी संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कर्मचारियों की संपत्ति को लेकर आचरण नियमावली में बदलाव
उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े प्रावधानों को अद्यतन किया जाएगा।
उच्च शिक्षा कौशल योजना से 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को भी मंजूरी दी है। योजना से करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने का अनुमान है। पांच वर्षों में इस योजना पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के वेतन-मानदेय का पुनर्निर्धारण
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों के वेतन एवं मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकीय मानव संसाधन की कमी को दूर करना है।
एक नजर में कैबिनेट के 24 बड़े फैसले
1. वन भूमि: वन भूमि हस्तांतरण मामलों के तकनीकी परीक्षण और ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण के लिए वन संरक्षण कार्यालय में पीएमयू गठित होगा। छह पद भी स्वीकृत किए गए।
2. लालकुआं भूमि अधिकार: वर्ग-3 एवं वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने तथा लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के संबंधित लोगों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने को मंजूरी।
3. जौनसार-बावर: वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई।
4. पंतनगर एयरपोर्ट: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टीडीसी को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी होगी।
5. संपत्ति रजिस्ट्री: संपत्ति खरीद-बिक्री में क्रेता, विक्रेता सहित संबंधित पक्षों के PAN सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा।
6. राजकोषीय घाटा: 2026-27 से 2030-31 के बीच वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत और संचयी ऋण की सीमा 30 प्रतिशत तय करने संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी।
7. वन विभाग: निदेशक नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्षों की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को विभागाध्यक्ष बनाए जाने को मंजूरी।
8. छठा राज्य वित्त आयोग: पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में रखने को मंजूरी।
9. लोक अभियोजन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 19(3) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी।
10. कर्मचारी आचरण नियमावली: उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
11. सतर्कता अधिष्ठान: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद वर्ष 1965 की संबंधित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन को मंजूरी।
12. समूह ‘ग’ भर्ती: उप कारापाल पद पर शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार समाप्त करने सहित भर्ती नियमों में संशोधन।
13. लोक सेवा आयोग: जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से बाहर करने की मंजूरी।
14. सतर्कता ढांचा: 11 पद समर्पित करने, छह नए पद सृजित करने और मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पांच पद बढ़ाने को मंजूरी।
15. सार्वजनिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण: परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान।
16. सिंचाई कानून: उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम-1873 को निरस्त कर उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 विधानसभा में रखने को मंजूरी।
17. कुक्कुट आहार सब्सिडी: लाभार्थियों को सब्सिडी आधार-सीडेड/लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी से देने की मंजूरी।
18. पशुपालन-डेयरी-मत्स्य: तीनों विभागों के बेहतर समन्वय एवं निगरानी के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित होगा।
19. उच्च शिक्षा: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी; करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ और पांच वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव।
20. निजी विश्वविद्यालय: स्थापना मानकों में संशोधन; पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का प्रावधान।
21. नरेंद्रनगर: तहसील नरेंद्रनगर और उप तहसील पावकी देवी के 133 राजस्व गांवों को कवर करने वाले उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी।
22. सौंदर्याकरण उपशाखा: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ष 2022 में गठित सौंदर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी।
23. भूमि व्यवस्था: उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन को मंजूरी।
24. स्वास्थ्य/मेडिकल कॉलेज: राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी।
लालकुआं की भूमि समस्या पर कैबिनेट का फैसला और पंतनगर एयरपोर्ट के लिए करोड़ों की मंजूरी को रविवार की बैठक के प्रमुख फैसलों में माना जा रहा है। लंबे समय से भूमि अधिकार की मांग कर रहे लालकुआं क्षेत्र के लोगों की नजर अब इन निर्णयों के धरातल पर क्रियान्वयन पर रहेगी।











